दिल्ली हाईकोर्ट से कीटनाशक कम्पनी को मिली आंशिक राहत
28 जुलाई 2025, इंदौर: दिल्ली हाईकोर्ट से कीटनाशक कम्पनी को मिली आंशिक राहत – दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएएसएफ बनाम मास क्रॉप साइंस प्रा लि मामले में आदेश देते हुए प्रतिवादी को ‘खंजर ’ नामक हर्बीसाइड का मौजूदा स्टॉक केवल बड़ी बोतलों में, बिना बाहरी पैकेजिंग के बेचने की आंशिक अनुमति दी है। छोटी बोतलों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी, क्योंकि उनकी लेबलिंग, बीएएसएफ के टिंजर उत्पाद की पैकेजिंग से मिलती-जुलती पाई गई है। अगली सुनवाई 4 नवंबर 2025 को होगी I
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