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व्यापारियों से मंडी फीस का भुगतान क्रॉस चेक से लें

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भोपाल । मण्डियों में लायसेंसी व्यापारियों से मंडी फीस के लिए क्रॉस चेक लिये जा सकते हैं। इसके लिये उनसे घोषणा-पत्र भरवाना और उसका नगदीकरण हो, यह दायित्व मण्डी सचिव का होगा। यह निर्देश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने सभी मण्डी अध्यक्ष, सचिव एवं बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों को दिये हैं। मण्डी के लायसेंसी व्यापारियों की सुविधा के लिये अधिसूचित जिंसों की खरीदी के बाद देय मण्डी फीस का भुगतान नगद, आरटीजीएस, बैंक ड्रॉफ्ट, बैंकर्स चेक या एकाउंटपेयी चेक के जरिये किया जा सकता है। इसके बाद अनुज्ञा-पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि लायसेंसी व्यापारी द्वारा मण्डी फीस का भुगतान क्रॉस चेक से किया जाता है तो मण्डी सचिव का यह दायित्व होगा कि वह लायसेंसी व्यापारी से लिखित में घोषणा-पत्र प्राप्त करे और इस पर व्यापारी की सील और हस्ताक्षर होना चाहिये। इसके प्राप्त होने पर ही अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाये। निर्देश में कहा गया है कि मण्डी सचिव बिना विलंब के क्रॉस चेक मंडी के बैंक खाते में जमा करवाये।
अगर वह चेक अमान्य, वापस होता है, तो संबंधित व्यापारी को जारी अनुज्ञा-पत्र जारी होने की दिनांक से निरस्त करने और उससे मण्डी फीस वसूली की कार्यवाही करने को कहा है।

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