बिना लाइसेंस बीज बिक्री पर सख्ती, उद्यानिकी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य
21 जनवरी 2026, भोपाल : बिना लाइसेंस बीज बिक्री पर सख्ती, उद्यानिकी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य – निजी बीज विक्रेता जिनके द्वारा सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लाइसेंस लिये बिना विक्रय नहीं किये जाये।
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें