राज्य कृषि समाचार (State News)

किसानों से ठगी करने वालों को 7 साल की सजा

5 करोड़ 76 लाख की धान खरीदी का मामला

22 जनवरी 2023,  भोपाल । किसानों से ठगी करने वालों को 7 साल की सजा  – धान खरीदी में भ्रष्टाचार कर किसानों से 5.26 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने छह आरोपियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। सजा का यह फैसला विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष त्यागी एवं श्री डीके आर्य द्वारा की गई।  इस प्रकरण में अदालत में विचारण के दौरान कुल 121 साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया, जिसमें से 95 किसानों के द्वारा साक्ष्य  प्रस्तुत किए गए। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आशीष गुप्ता (व्यापारी), विनय प्रकाश पटेरिया (मंडी सचिव), राजेश राय, रामस्वरूप राय, महेश अग्रवाल और सुनील गुप्ता को 7-7 साल कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अनाज मंडी करोंद के मेसर्स सियाराम ट्रेडर्स के संचालक व्यापारी आशीष गुप्ता द्वारा मंडी क्षेत्र एवं गांव में जाकर किसानों से धान की खरीदी की थी। किसानों से खरीदी गई धान का भुगतान नगद न करते हुए उन्हें चेक दिए गए थे। यह चेक बाउंस हो गए थे, जिसके बाद किसानों ने करोंद मंडी तथा थाना निशातपुरा में शिकायत की थी। थाना  निशातपुरा द्वारा मंडी सचिव प्रदीप मलिक की शिकायत पर वर्ष 2019 में व्यापारी आशीष गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान मंडी सचिव विनय प्रकाश पटेरिया, राजेश राय, रामस्वरूप राय, महेश अग्रवाल, सुनील गुप्ता, अरविंद परिहार, जीवन सिंह राजपूत, नारायण प्रसाद राजौरिया, रंजीत गोस्वामी और धर्मेंद्र गुप्ता की भी अपराध में भूमिका सामने आई थी। शासकीय कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी साक्ष्य आने से कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत कर कार्यवाही की गई थी।

महत्वपूर्ण खबर: महिलाओं के निर्विरोध चुने जाने पर 15 लाख का मिलेगा पुरस्कार

Advertisements