राजस्थान: उर्वरक वितरण में अनियमितता पर सख्ती, 3 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, 5 को नोटिस जारी
16 दिसंबर 2025, जयपुर: राजस्थान: उर्वरक वितरण में अनियमितता पर सख्ती, 3 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, 5 को नोटिस जारी – राजस्थान के बूंदी जिले के उर्वरक निरीक्षकों ने आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर तीन उर्वरक विक्रेताओं के प्राधिकार-पत्र (लाइसेंस) तत्काल निलंबित कर दिए हैं, जबकि 5 अन्य विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
संयुक्त निदेशक (कृषि) कौशल कुमार सोमाणी ने बताया कि विभाग ने सभी आदान विक्रेताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे उर्वरक वितरण में पूरी पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO-1985) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उर्वरक प्राप्ति की सूचना तुरंत स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी को दी जाए और उनका वितरण कृषि विभाग के अधिकारी की निगरानी में ही किसानों को किया जाए। यह कदम वितरण में कालाबाजारी और अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया गया हैं।
उन्होंने बताया कि सभी आदान विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान के बाहर विभागीय सिफारिशों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों, और डीएपी (DAP) के अन्य विकल्पों से संबंधित जानकारी वाले फ्लेक्स बैनर प्रदर्शित करने तथा प्रतिष्ठान के स्टाफ सदस्यों की सूची और सभी उर्वरकों की अद्यतन मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एफसीओ-1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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