रायपुर: खाद की ओवरप्राइसिंग पर कृषि विभाग सख्त, जांच के बाद एजेंसी का लाइसेंस निलंबित
08 अगस्त 2026, रायपुर: रायपुर: खाद की ओवरप्राइसिंग पर कृषि विभाग सख्त, जांच के बाद एजेंसी का लाइसेंस निलंबित – अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं कांकेर जिले में कृषि विभाग के उप संचालक जितेन्द्र कोमरा ने कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के पखांजूर में अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय किए जाने की शिकायत के विरूद्ध जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित एजेंसी का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भानुप्रतापपुर के अनुविभागीय कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं उप संचालक कृषि ने बताया कि पखांजूर के कृषक रवीन मजूमदार निवासी पीव्ही 14 एवं सुदाम गाईन पीव्ही 12 को मेसर्स देवनाथ एजेंसी के प्रोप्राइटर शतदल देवनाथ नया बाजार पखांजूर द्वारा कृषि सामग्री (खाद) को उचित मूल्य से अधिक कीमत पर विक्रय किए जाने के संबंध में लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी।
इस संबंध में अनुविभागीय कृषि अधिकारी भानुप्रतापपुर की अध्यक्षता में जांच दल गठित की गई तथा संबंधित कृषकों के लिखित बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त शिकायत को सही पाए जाने पर अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं उप संचालक कृषि ने उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक य मिश्रण) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड-31(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मेसर्स देवनाथ एजेंसी प्रोप्राइटर शतदल देवनाथ नया बाजार पखांजूर विकासखण्ड कोयलीबेड़ा को जारी उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र को अंतरिम उपाय के रूप में निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
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