मुरैना कलेक्टर ने खाद वितरण में सख्त नियम किए लागू: POS पर्ची के बिना खाद नहीं, उल्लंघन पर होगी FIR
20 नवंबर 2025, मुरैना: मुरैना कलेक्टर ने खाद वितरण में सख्त नियम किए लागू: POS पर्ची के बिना खाद नहीं, उल्लंघन पर होगी FIR – मध्यप्रदेश के मुरैना जिले कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जिले में खाद वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में खाद का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रत्येक किसान को खाद केवल पीओएस मशीन से जारी पर्ची प्राप्त होने के बाद ही दिया जाए।
यदि किसी खाद वितरण केंद्र पर किसान को पीओएस पर्ची जारी किए बिना खाद उपलब्ध कराया जाता है, तो संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और किसान निर्धारित वितरण केंद्रों से आसानी से खाद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कालाबाजारी तथा अनियमितताओं पर कड़ी निगरानी रखें और किसी भी शिकायत की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। 17 नवम्बर की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 2248 मैट्रिक टन यूरिया, 1500 मैट्रिक टन डीएपी, 4483.30 मैट्रिक टन एनपीकेएस तथा 4682 मैट्रिक टन एसएसपी का भंडार मौजूद है।
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