मध्यप्रदेश: सतना में उर्वरक वितरण में अनियमितता पर दो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
05 अप्रैल 2026, सतना: मध्यप्रदेश: सतना में उर्वरक वितरण में अनियमितता पर दो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित – किसानों को उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं सुगमता प्राप्त करने हेतु सतना जिले में ई-विकास प्रणाली एवं कृषि आपूर्ति समाधान प्रणाली लागू की गई है। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर सतना डॉ. सतीश कुमार एस के मार्गदर्शन में 1 अप्रैल 2026 से जिले में उर्वरकों का वितरण पूर्णतः ई-विकास प्रणाली के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सभी उर्वरक कंपनियों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को पूर्व में ही पत्र और बैठकों के माध्यम से निर्देशित किया गया था।
इसके बावजूद 4 अप्रैल 2026 को आईएफएमएस पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मे. मोतीलाल सिंह ग्राम बेला विकासखण्ड रामपुर बाघेलान एवं मे. राधे-राधे ट्रेडर्स वृंदावन चौराहा कोठी विकासखण्ड सोहावल द्वारा ई-विकास प्रणाली के बाहर उर्वरकों का विक्रय किया गया। इसे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का उल्लंघन मानते हुए उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास आशीष पाण्डेय द्वारा दोनों संस्थाओं के उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित विक्रेताओं के लिए उर्वरकों का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे केवल ई-विकास प्रणाली के माध्यम से ही उर्वरकों का विक्रय करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कम से कम एक बोरी उर्वरक की बिक्री का ही प्रावधान है, खुली बोरी से विक्रय न किया जाए। किसानों से भी अपील की गई है कि वे ई-विकास प्रणाली के माध्यम से टोकन बुक कर ही उर्वरक क्रय करें, जिससे पारदर्शी और सुगम वितरण सुनिश्चित हो सके।
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