सब्जी आदि बीज विक्रय के लिए उद्यानिकी विभाग का लाइसेंस जरूरी
01 जुलाई 2024, भोपाल: सब्जी आदि बीज विक्रय के लिए उद्यानिकी विभाग का लाइसेंस जरूरी – निजी बीज विक्रेता, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लाइसेंस लिये बिना नहीं कर सकेंगे। उक्त बीजों के व्यापार के लिए विक्रेता को उद्यानिकी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है।
बिना बीज लाइसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।
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