15 अगस्त तक इंदिरासागर व ओंकारेश्वर जलाशयों में मत्स्याखेट प्रतिबंधित
16 जून 2025, हरदा: 15 अगस्त तक इंदिरासागर व ओंकारेश्वर जलाशयों में मत्स्याखेट प्रतिबंधित – वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु मध्यप्रदेश के सभी जल संसाधनों में म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत प्रतिवर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया है।
क्षेत्रीय प्रबन्धक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्यादित इंदिरा सागर जलाशय, नर्मदानगर ने आदेश जारी कर म.प्र. मत्स्य महासंघ के अधीन इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान एवं माही जलाशयों में भी 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय, मत्स्य विनिमय अथवा मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर मत्स्य प्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पॉंच हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 16 जून से 15 अगस्त 2025 की अवधि में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान एवं माही जलाशयों में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट व मत्स्य परिहवन न तो स्वयं करें और न हीं किसी को करने दें।
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