बीज, उर्वरक के अवैध परिवहन एवं फर्जी व्यापार पर डीलर के विरुद्ध एफआईआर
08 नवम्बर 2022, राजगढ़: बीज, उर्वरक के अवैध परिवहन एवं फर्जी व्यापार पर डीलर के विरुद्ध एफआईआर – मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के उप संचालक कृषि श्री हरीश मालवीय द्वारा दी गई जानकारी अनुसार रबी सीजन के लिये कृषकों को उर्वरक एवं बीज निर्धारित दरों पर सुलभता से प्राप्त होता रहे इसलिए कृषि विभाग का अमला सतत् रूप से प्रयासरत है। तथा जिले में उर्वरक एवं बीज की कालाबाजारी को रोकने और कीमतों पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु विभाग द्वारा निरंतर चेकिंग की जा रही है । जिला एंव विकासखंड स्तर का अमला सभी उर्वरक एंव बीज विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर कर रहा है।
उन्होंने बताया कि इसी क्रम में 19 अक्टूबर, निरीक्षण के दौरान जिले के विकासखंड खिलचीपुर में अवैध रूप से परिवहन होते हुए भूग्रो कंपनी के उर्वरक से भरा हुआ वाहन बायपास रोड से पकड़ा गया। वाहन में परिवहन किये जा रहे उर्वरक का कोई विधिवत् एंव प्रमाणित देयक तथा अन्य दस्तावेज वाहन चालक के पास मौके पर नही पाये जाने पर वाहन को जप्त कर थाना खिलचीपुर में एफ.आई.आर. क्रमांक-0560 दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 दर्ज की गई है। इसके एक दिन पूर्व 18 अक्टूबर, विकासखण्ड खिलचीपुर में मंडी रोड से अवैध रूप से परिवहन होते हुए गेंहू बीज से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया था। जांच में पाया गया कि वाहन में हरीश खंडेलवाल जीण फर्टिलाईजर द्वारा गेहू बीज का अवेध रूप से परिवहन किया जा रहा है, जबकि खंडेलवाल का बीज पंजीयन जिला कार्यालय द्वारा निलम्बित किया जा चुका था।
वाहन जप्ती एंव जांच में पाया गया कि खंडेलवाल द्वारा परिवहन किये जा रहे मातेश्वरी कंपनी के प्रमाणित गेहंू बीज के लिये स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी। बीज (नियंत्रण) आदेश-1983 में दिये गये प्रावधानों का उल्लघ्ंान किया जाने से कलेक्टर द्वारा श्री हरीश खंडेलवाल खिलचीपुर के विरूद्ध एफ.आई.आर.दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये है। श्री जीण फर्टिलाईजर खिलचीपुर का निरीक्षण एंव जांच किये जाने के दौरान पाया गया कि प्रो0 श्री संजीव धाकड़ एंव हरीश खंडेलवाल द्वारा उर्वरक विक्रय में अनियमिततायें की जा रही थी उर्वरक के क्रय-विक्रय का कोई लेखा-जोखा नहीं बनाया गया था।बिना स्वीकृतियों के उर्वरक कंपनियों के उत्पाद बेचे जा रहे थे। फर्जी आई.डी.में उर्वरक ट्रांसफर कर फर्जी तरीके से विक्रय किया जा रहा था। वाणिज्य विभाग से जीएसटी लिये बिना व्यापार किया जा रहा था। पेन कार्ड एंव मोबाईल नंम्बर का फर्जी तरीके से उर्वरक व्यापार में उपयोग किया जा रहा था।
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