राज्य कृषि समाचार (State News)

भंंडारित गेहूं, चना और सरसों की निकासी पर रोक से व्यापारियों में असंतोष

  • इंदौर (कृषक जगत)

14 मई 2023,  भंंडारित गेहूं, चना और सरसों की निकासी पर रोक से व्यापारियों में असंतोष खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश,भोपाल द्वारा गत 28 अप्रैल को जारी अधिसूचना के तहत व्यापारियों द्वारा वेयर हाऊस में भंडारित गेहूं, चना और सरसों की निकासी पर रोक लगा दी है। इससे व्यापारी जगत में असंतोष व्याप्त है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल ने बताया कि खाद्य विभाग के इस अनुचित आदेश से व्यापरियों की साख पर धक्का लगा है।

जारी उक्त अधिसूचना के अनुसार मप्र के समस्त वेयर हाऊस में व्यापारियों द्वारा भंडारित गेहूं, चना एवं सरसों के भण्डारण संबंधी सभी लेखों, रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत ही निकासी की अनुमति दी जाएगी। श्री अग्रवाल ने इस अधिसूचना को पूर्ण रूप से अनुचित एवं व्यापारिक नियमों के विपरीत बताते हुए कहा है कि व्यापारियों द्वारा पूर्व से भंडारित किए माल का सौदा किया है उसे माल भेजना पड़ेगा। लेकिन लेखा परीक्षण होने तक नहीं भेज सकते। अति आवश्यक होने पर कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में समय खराब होने से व्यापारी समय पर माल नहीं भेज सकेगा। दाल बनाने के लिए भंडारित चने की दाल मिल कारखानों को जरूरत है, जिसके लिए माल चाहिए, जो नहीं मिलेगा। श्री अग्रवाल ने तर्क दिया कि सरकार किसानों से ऋण पुस्तिका, खसरा कलौर खतौनी (बी-1) के दस्तावेजों आधार पर खरीदी करती है और उन्हें सीधे ऑनलाइन भुगतान करती है। ऐसे में यह सोचना कि कोई व्यापारी चना समर्थन मूल्य पर देगा यह अनुचित और गलत है। अत: ऐसे अनुचित आदेश को मप्र सरकार द्वारा तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

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