राज्य कृषि समाचार (State News)

छत्तीसगढ़ में खाद-बीज कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई: 3 दुकानदारों को मिला नोटिस, 1 का लाइसेंस निलंबित

21 जुलाई 2025, भोपाल: छत्तीसगढ़ में खाद-बीज कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई: 3 दुकानदारों को मिला नोटिस, 1 का लाइसेंस निलंबितमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उचित दाम में गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अमानक खाद-बीज और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला स्तर पर अधिकारियों की टीम बनाकर खाद-बीज दुकानों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

खाद-बीज दुकानों पर छापेमारी, नियम उल्लंघन पर नोटिस

बिलासपुर जिले के कृषि विभाग के उप संचालक पीडी हथेश्वर के नेतृत्व में उड़नदस्ता दल ने कोटा और बिल्हा विकासखंड के कई कृषि केंद्रों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान करीब आधा दर्जन कृषि केंद्र नियमों के खिलाफ व्यवसाय करते पाए गए। इन दुकानों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

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संतोषजनक जवाब न मिलने पर एक दुकान का लाइसेंस निलंबित

मेसर्स किसान सेवा केंद्र तखतपुर में कई अनियमितताएं पाई गईं। जब संबंधित दुकान से जवाब मांगा गया तो जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसके चलते दुकान की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।

बिना बिल और अनियमित विक्रय पर नोटिस

मेसर्स उन्नत कृषि केंद्र रतनपुर को ग्राहकों को बिना बिल खाद बेचते पाया गया, जिस पर नोटिस जारी हुआ है। वहीं, मेसर्स शेखर कृषि केंद्र कोनचरा को बिना IFMS आईडी के खाद बेचते हुए पकड़ा गया। वहां स्टॉक जब्त कर विक्रय पर रोक लगा दी गई है और नोटिस दिया गया है।

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गोदाम सील और विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई

ग्राम कोनचरा स्थित अतुल कृषि केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर गोदाम को सील कर दिया गया। वहीं ग्राम मदनपुर (बिल्हा विकासखंड) में मेसर्स राघवेंद्र देवांगन के कृषि केंद्र में मूल्य सूची और स्टॉक पंजी नहीं रखने तथा रिपोर्ट न भेजने के कारण विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्हें सात दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। तय समय में जवाब नहीं देने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाएगा।

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जांच टीम में शामिल अधिकारी

निरीक्षण दल में सहायक संचालक कृषि श्री अनिल कुमार शुक्ला, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री खेमराज शर्मा, श्री विजय धीरज, कोटा से श्री दिलीप रात्रे, उर्वरक निरीक्षक श्री मारू और श्री आर. जी. भानू शामिल रहे।

बिना पॉस मशीन खाद विक्रय पर रोक

कलेक्टर ने जिले के सभी खाद विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि बिना पॉस मशीन खाद की बिक्री नहीं होगी। सभी विक्रेताओं से पॉस मशीन की मांग करने के निर्देश दिए गए हैं। विक्रेता पॉस मशीन के लिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, संबंधित उर्वरक निरीक्षक या उप संचालक कृषि कार्यालय बिलासपुर से संपर्क कर सकते हैं।

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