राज्य कृषि समाचार (State News)

नकली खाद और कालाबाजारी पर छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई, तीन दुकानों का लाइसेंस निलंबित

22 जुलाई 2025, भोपाल: नकली खाद और कालाबाजारी पर छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई, तीन दुकानों का लाइसेंस निलंबित – किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद-बीज उपलब्ध कराने और उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा नकली खाद की बिक्री पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में कृषि विभाग की टीम और उर्वरक निरीक्षकों द्वारा औचक निरीक्षण कर कई कृषि केंद्रों पर कार्यवाही की गई है।

जिले के विभिन्न कृषि केंद्रों के निरीक्षण के दौरान खाद-बीज के विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर तीन कृषि केंद्रों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। जिन कृषि केंद्रों पर कार्रवाई हुई है, उनमें- साहू कृषि केंद्र मोहडंडा, पटेल कृषि केंद्र मोहडंडा, मां महामाया कृषि केंद्र देवरहट शामिल हैं। इन केंद्रों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

दो अन्य केंद्रों को जारी हुआ नोटिस

कृषि उप संचालक एम.आर. तिग्गा ने जानकारी दी कि इन तीन केंद्रों के अलावा साहू कृषि केंद्र खपरीकला और सत्येंद्र कृषि केंद्र तरकीडीह को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन दुकानों से जवाब मांगा गया है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किसानों को दी गई सख्त हिदायतें

जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे उर्वरक का विक्रय सिर्फ सरकारी तय दर पर और POS मशीन के माध्यम से ही करें। किसानों को उर्वरक के साथ अन्य कोई सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दुकानों में दैनिक स्टॉक और मूल्य सूची का स्पष्ट प्रदर्शन करना अनिवार्य किया गया है।

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निरीक्षण में अधिकारी रहे मौजूद

इस औचक निरीक्षण दल में श्री राजेश साहू, श्री लोकेश कोशले, श्री योगेश दुबे (निरीक्षक), श्री उमेश दीक्षित (निरीक्षक) और सहायक श्री भीष्म राव भोसले शामिल थे। कृषि विभाग ने साफ कर दिया है कि किसानों के साथ कोई भी लूट-धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की निगरानी लगातार जारी रहेगी।

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