राज्य कृषि समाचार (State News)

छिंदवाड़ा में नरवाई जलाने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

06 फरवरी 2026, छिंदवाड़ाछिंदवाड़ा में नरवाई जलाने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज – कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर लगातार सख़्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में तहसील अमरवाड़ा के ग्राम सिंगोड़ी में नरवाई जलाने के मामले में एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिंगोड़ी पटवारी हल्का नंबर 32 स्थित भूमि खसरा नंबर 282/4 रकबा 4.425 हेक्टेयर में से लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में फसल कटाई के उपरांत नरवाई में आग लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण एवं पंचनामा किया गया, जिसमें नरवाई में आग लगने की पुष्टि हुई। जांच में यह भी पाया गया कि आग किसी प्रकार के शॉर्ट सर्किट अथवा प्राकृतिक कारण से नहीं लगी, बल्कि जानबूझकर नरवाई जलाई गई।

 तहसीलदार अमरवाड़ा द्वारा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी छिन्दवाड़ा के आदेश  तहत नरवाई जलाने पर प्रतिबंध होने के बावजूद आदेश की अवहेलना पाया जाना स्पष्ट हुआ। उक्त आदेश के अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नरवाई जलाना प्रतिबंधित है।   मामले में प्रार्थी पटवारी श्री राजेश पिता कनछेदीलाल चौरसिया निवासी ग्राम सिंगोड़ी द्वारा चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा में प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर आरोपी कनछेदीलाल उर्फ मनोज कुमार पिता नोखेलाल जैन निवासी ग्राम सिंगोड़ी के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 223 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 0002/2026 दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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