फसल बीमा प्रीमियम का 100% मध्य प्रदेश सरकार भरेगी
(राजेश दुबे)
20 जून 2021, भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लघु, सीमांत व वनवासी कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजना में आवश्यक संशोधन की तैयारी में है। इन किसानों की प्रीमियम का 100% खर्च सरकार वहन करेगी । साथ ही नुकसान की स्थिति में किसान को तत्काल राहत मिल सके, इसके लिए आपदा राहत के प्रावधान आरबीसी 6 (4) को फसल बीमा क्लेम से जोड़ने के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की हर किसान तक फसल बीमा का लाभ पहुंचाने की मंशानुरूप योजना को अंतिम रूप देने में अधिकारी जुटे हुए हैं।
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मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल कहते हैं कि सरकार का प्रयास है प्रदेश के छोटे बड़े सभी किसानों को हर योजना का लाभ मिले । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर ही वर्ष 2019-20 में ऐसे किसान जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया था , उनको भी बाद में योजना में जोड़ा गया था, जिसमें वनवासी कृषक भी शामिल थे। खरीफ 2021 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश मॉडल में मिनिमम क्लेम राशि का प्रावधान करने की भी तैयारी की जा रही है, यह 2000 रुपए या उससे अधिक हो सकती है।
मध्य प्रदेश में लगभग 1करोड़ 40 हजार किसान हैं , इसमें से लगभग 86% किसान लघु , सीमांत और वनवासी हैं । इनमें से कई किसान डिफाल्टर होने के कारण या केसीसी धारक नहीं होने के कारण फसल बीमा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। मध्यप्रदेश सरकार का प्रयास है कि ऐसे सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आ सकें, जिससे आपदा से फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें अधिक आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप फसल बीमा योजना को शीघ्र ही प्रदेश में लागू किया जाएगा।