अमानक उर्वरक निर्माण पर एफआईआर दर्ज़
21 दिसंबर 2021, इंदौर: उज्जैन जिले में कृषि विभाग द्वारा अमानक उर्वरक विक्रय ,अवैध भण्डारण और कालाबाज़ारी के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में अमानक स्तर का उर्वरक बेचने वाली कम्पनी मेसर्स बालाजी फास्फेट प्रा लि, इंदौर के खिलाफ थाना घट्टिया में तथा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने पर अवनी एग्रो ,महिदपुर के विरुद्ध महिदपुर थाने में एफआईआर दर्ज़ कराई गई है।
श्री सुबोध पाठक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा उर्वरक निरीक्षक विकास खंड उज्जैन ने कृषक जगत को बताया कि सेवा सहकारी संस्था, मर्यादित नजरपुर तहसील घट्टिया से गत 8 अक्टूबर को सिंगल सुपर फास्फेट के नमूने लिए गए थे, जिनको उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला उज्जैन भेजा गया था। वहां से प्राप्त विश्लेषण में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 16 % के स्थान पर 0.09 और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड (डब्ल्यूएस ) 14.50 % के स्थान पर 00.00 % पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 32 ए के तहत प्रथम नमूना अमानक पाए जाने पर निर्माता मेसर्स बालाजी फास्फेट प्रा लि, इंदौर को रेफ्री सेम्पल विश्लेषण हेतु नोटिस दिया गया, जिसका निर्माता ने 30 दिन की निर्धारित अवधि में न तो जवाब दिया और न ही अपील की गई, जो कि उक्त धारा का उल्लंघन होकर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होने से मेसर्स बालाजी फास्फेट प्रा लि इंदौर के संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 /7 के तहत एफआईआर दर्ज़ कराई गई।
वहीं दूसरा मामला महिदपुर का सामने आया है, जहाँ अवनी एग्रो महिदपुर द्वारा किसानों को यूरिया निर्धारित मूल्य 266.50 रु प्रति बोरी के स्थान पर 410 रुपए प्रति बोरी बेचने पर एक किसान द्वारा इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। इस बारे में महिदपुर के एसएडीओ
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श्री जेएस चौहान ने कृषक जगत को बताया कि उक्त वीडियो वायरल होने का मामला जब कलेक्टर उज्जैन श्री आशीष सिंह के संज्ञान में आया तो उन्होंने उप संचालक कृषि श्री आरपीएस नायक को उक्त विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ करने के निर्देश दिए। उच्च अधिकारियों के निर्देश के परिपालन में अवनी एग्रो ,महिदपुर के खिलाफ महिदपुर थाने में एफआईआर दर्ज़ कराई गई।