अब कोई भी व्यक्ति प्रायवेट मंडी खोल सकेगा
27 अगस्त 2020, भोपाल। अब कोई भी व्यक्ति प्रायवेट मंडी खोल सकेगा – मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नए अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो तथा जिसके पास
आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें