पशुओं का विक्रय करने वाली दुकानों को पंजीयन कराना अनिवार्य
05 दिसंबर 2024, बुरहानपुर: पशुओं का विक्रय करने वाली दुकानों को पंजीयन कराना अनिवार्य – बुरहानपुर जिले में पशुओं की विक्रय करने वाली दुकानें (कुत्ते, पक्षी, मछली या कोई अन्य पालतू जानवर शामिल है ) एवं श्वानों के प्रजनन केन्द्र/दुकान को अपने प्रतिष्ठानों का पंजीयन एक माह के भीतर कराना होगा।
डॉ.हीरासिंह भंवर, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं ने दुकान संचालकों को सूचित किया है कि, पंजीयन कार्यालय म.प्र.राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल भोपाल में पालतू पशुओं की दुकान नियम, 2018 (Pet Shop Rules-2018) के नियम 3 और 4 श्वानों के प्रजनन और विपणन नियम, 2017 (Dog-Breeding-and-Marketing Rules-2017) के नियम 3 एवं 4 के तहत करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित के विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
पशु संगणना हेतु द्वितीय प्रशिक्षण संपन्न – शासन से प्राप्त निर्देशानुसार प्रदेश में होने वाली पशु संगणना हेतु परियोजना संचालक आत्मा के प्रशिक्षण सभागृह में बुधवार को द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उप संचालक डॉ. हीरासिंह भंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि, प्रशिक्षण में 54 प्रगणकों एवं 9 सुपरवाइजरों को जिला नोडल अधिकारी डॉ.विकास माहिले ने प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में पशु संगणना से संबंधित बारीकियाँ एवं आवश्यक जानकारियां बताई गई।
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