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100 गौ-धन और एक एकड़ जमीन अनिवार्य

भोपाल। प्रदेश में अब नई गौ-शालाओं का पंजीयन करने के लिये उनके पास कम से कम 100 गौ-धन, भूमि, भवन और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। गौ-शाला समिति की कम से कम एक एकड़ की अपने स्वामित्व की भूमि होना चाहिये। यह निर्णय मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश पशुधन एवं गौ-संवर्धन बोर्ड की बैठक में लिया गया। बैठक में बोर्ड का नाम मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं गौ-संवर्धन बोर्ड रखने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारतीय गायों के महत्व पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला करने के निर्देश दिये। इसके जरिये भारतीय गायों के संबंध में विभिन्न देशों में हो रहे अनुसंधान की जानकारी सबको सर्वसुलभ हो सकेगी। उन्होंने गोबर-खाद और गौ-मूत्र से बने कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करने की जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रेरित करने के लिये कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। बैठक में बोर्ड का बजट बढ़ाने, आय का स्रोत बढ़ाने, गौ-अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र सुसनेर के प्रबंधन संबंधी विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बोर्ड के कामों में विशेषज्ञों का सलाहकार मंडल बनाने, जैविक खाद की विपणन नीति तैयार करनेे जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

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