State News (राज्य कृषि समाचार)

सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं का बिक्री-उपयोग एक जुलाई से प्रतिबंधित

Share

14 जून 2022, भोपाल । सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं का बिक्री-उपयोग एक जुलाई से प्रतिबंधित – 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जायेगा। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली इयर-बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉलीस्टाइरीन (थर्माकॉल) की सजावटी सामग्री, कप-प्लेट, गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिरर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 में प्लास्टिक के केरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माईक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2022 से 120 माईक्रॉन हो जाएगी। ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो उपयोगी कम है, पर कचरे के रूप से चिरकाल तक रहती हैं, के साथ पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं।

महत्वपूर्ण खबर: किसान सोयाबीन की बोवनी 4 इंच वर्षा होने के बाद ही करें

Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *