राज्य कृषि समाचार (State News)

राजस्थान: खेत तालाबों में हादसे रोकने की तैयारी, कृषि विभाग ने 2 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार और चेतावनी बोर्ड के दिए निर्देश

25 अगस्त 2026, जयपुर: राजस्थान: खेत तालाबों में हादसे रोकने की तैयारी, कृषि विभाग ने 2 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार और चेतावनी बोर्ड के दिए निर्देश – राजस्थान में डिग्गी, फार्म पौण्ड (खेत तलाई) और अन्य जल संचयन संरचनाओं में डूबने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग ने सुरक्षा उपाय अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों और संबंधित लाभार्थियों से फार्म पौण्ड के चारों ओर कम से कम 2 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार और उसके ऊपर जाली, कांटेदार तार या अन्य उपयुक्त सुरक्षा बाड़ लगाने की अपील की है। साथ ही दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लाल रंग में चेतावनी बोर्ड लगाना भी जरूरी होगा।

फार्म पौण्ड पर रस्सी और लाइफ सेविंग फ्लोट जरूरी

कृषि विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक डिग्गी, फार्म पौण्ड और अन्य जल संचयन संरचना के चारों कोनों पर पर्याप्त लंबाई की मजबूत रस्सी स्थायी रूप से गाड़े गए खूंटों से बांधी जाएगी। रस्सी का एक सिरा पानी में छोड़ा जाएगा, ताकि किसी व्यक्ति के पानी में गिरने की स्थिति में वह इसका सहारा लेकर बाहर निकल सके। इसके अलावा कम से कम एक से दो पुराने या नए टायरों में हवा भरकर अथवा अन्य उपयुक्त लाइफ सेविंग फ्लोट को रस्सी से बांधकर पानी में हमेशा उपलब्ध रखना होगा।

लाल रंग में लगाना होगा चेतावनी बोर्ड

फार्म पौण्ड के निर्माण के बाद उसके पास स्पष्ट और दिखाई देने वाली जगह पर लाल रंग में ‘सावधान/खतरा’, ‘जल गहरा है’ और ‘बच्चों को दूर रखें’ जैसे चेतावनी संदेश वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों, पशुओं और आमजन को जल संरचनाओं के खतरे के प्रति सचेत करना है।

सुरक्षित बाहर निकलने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था

कृषकों को फार्म पौण्ड में उनकी सुविधा के अनुसार मजबूत प्लास्टिक रस्सी, लकड़ी या लोहे की सीढ़ी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसी व्यक्ति के पानी में गिरने की स्थिति में यह व्यवस्था बाहर निकलने में मददगार होगी।

सुरक्षा उपाय पूरे होने पर ही निर्माण माना जाएगा पूर्ण

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी नई डिग्गी, फार्म पौण्ड और अन्य जल संचयन संरचनाओं में निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा प्रावधान पूरे किए बिना निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं माना जाएगा। साथ ही संबंधित विभागीय योजना के तहत अनुदान या वित्तीय सहायता के लिए भी सुरक्षा प्रावधानों की पालना जरूरी होगी। पहले से बनी जल संचयन संरचनाओं में भी संबंधित लाभार्थियों को निर्धारित सुरक्षा उपाय स्थापित करने होंगे। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के दौरान सुरक्षा उपाय पूरे पाए जाने पर उनकी जियो-टैग फोटो राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे बच्चों और पशुओं को डिग्गी एवं फार्म पौण्ड के आसपास अकेले न जाने दें और जल संरचनाओं पर लगाए गए सुरक्षा उपकरणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें।

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