राज्य कृषि समाचार (State News)

राजस्थान: फसल कटाई के 14 दिन बाद तक मिलेगा बीमा कवर,  72 घंटे में देनी होगी सूचना, मिलेगा मुआवजा

30 अक्टूबर 2025, जयपुर: राजस्थान: फसल कटाई के 14 दिन बाद तक मिलेगा बीमा कवर,  72 घंटे में देनी होगी सूचना, मिलेगा मुआवजा – राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2025 में खरीफ सीजन में मुख्य फसलों, यथा, धान, सोयाबीन, मक्का, उडद एवं अरहर फसलों का बीमा किया गया है जिन कृषकों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया है उसमें फसल बीमा के प्रावधान के अनुसार फसल कटाई के उपरान्त ओलावृष्टि चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में काटकर व फेलाकर  छोटे गट्ठरो में बांधकर सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में सरंक्षण प्राप्त है।

संयुक्त निदेशक कृषि परेश कुमार पण्ड्या ने बताया कि प्रभावित बीमित किसान आपदा के 72 घटें के अंदर सीधे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन नम्बर 14447 या क्रॉप इंश्योरेन्स ऐप पर अथवा लिखित में अपने बैंक, कृषि विभाग अधिकारियों सूचित करना आवश्यक है। जिसमें किसान का नाम, मोबाईल नंबर, अधिसूचित पटवार सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए। 

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