सरकारी योजनाएं (Government Schemes)राज्य कृषि समाचार (State News)

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना: सिंचाई के लिए बड़वानी जिले में 540 किसानों के खेतों पर सोलर पंप स्थापित  

03 अप्रैल 2026, भोपाल: प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना: सिंचाई के लिए बड़वानी जिले में 540 किसानों के खेतों पर सोलर पंप स्थापित – नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य उत्थान महाभियान(कुसुम) योजना का घटक (ब) प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से लागू की गयी है। योजना अंतर्गत सिंचाई प्रयोजन के लिए कृषकों की कृषि भूमि पर 90 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप स्थापना की जायेगी ।

540 किसानों के खेतों में लगाए जाएंगे सोलर पंप

जिले में वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा बनाए गये पोर्टल के माध्यम से योजना के तहत जिलें में कुल 1397 किसानों का पंजीयन किया गया जिसमें से 540 किसानों के द्वारा कृषक अंश जमा करने पर कार्यादेश (स्वीकृति) जारी किये गये है । जिले में 540 किसानों के खेतों पर सोलर पंप स्थापित किये जावेंगे । 301 किसानों की ऋण स्वीकृति के आधार पर आगामी 01 माह में सोलर पंप स्थापित किया जाएगा ।

सोलर पंप लगाने पर किसानों को 90 प्रतिशत तक का अनुदान एवं 10 प्रतिशत कृषक अंश राशि जमा की जाना है । इस वर्ष जिले में कृषकों द्वारा 3 एचपी पर 20968/- रू. कृषक अंश राशि, 5 एचपी पर 30289/- रू. कृषक अंश राशि एवं 7.5 एचपी पर 41537/- रू. कृषक अंश राशि जमा की गई । 02 अप्रैल को कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह के द्वारा विकासखंड सेंधवा के ग्राम वाकीगोई में कृषक श्री श्रीराम पिता धनसिंग सोलंकी के यहा सोलर पंप स्थापना का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा किसान को कुऑ रिचार्ज पिट बनाने की सलाह दी गई।

साथ ही तिलहन मिशन योजनान्तर्गत तिल बीज का निःशुल्क वितरण किया गया । अवलोकन के दौरान श्री आशीष सिंह (आय.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सेंधवा, श्री के.सी.वास्कले उप संचालक कृषि बडवानी, श्री व्हीस.एस.बौद्ध अनुविभागीय कृषि अधिकारी सेंधवा, श्री मनीष पांडे तहसीलदार सेंधवा, श्री भारतसिंह पटेल प्र.व.कृ.वि.अ.सेंधवा, श्री मुकेश गोस्वामी बीटीएम, पटवारी व कृषि विस्तार अधिकारी तथा कृषक आदि उपस्थित रहे ।

क्या है प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सिंचाई के लिये सोलर पम्प स्थापना की योजना में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संशोधन अनुसार कृषकों को स्वीकृत सोलर पम्प स्थापना क्षमता से एक क्षमता अधिक तक का विकल्प प्रदाय किया जायेगा। अब 3 एच.पी. के अस्थाई विद्युत कनेक्शनधारियों को 5 एच.पी. और 5 एच.पी. के अस्थाई विद्युत कनेक्शनधारियों को 7.5 एच.पी. का सोलर पंप प्रदाय करने का विकल्प दिया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत कनेक्शन संयोजन वाले किसानों अथवा अविद्युतीकृत किसानों को सोलर पम्प का लाभ दिया जाएगा। योजना अनुसार 7.5 एचपी क्षमता तक का सोलर पम्प पम्प लगाने के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन धारी कृषक का अंश 10ः रहेगा। शासन द्वारा 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की कुसुम-ब योजना को प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना नाम से 24 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। इसका क्रियान्वयन राज्य में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इस निर्णय से सोलर पंप की स्थापना से विद्युत पंपों को विद्युत प्रदाय के लिए राज्य सरकार पर अनुदान के भार को सीमित किया जा सकेगा एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की वितरण हानियों को कम किया जा सकेगा। किसानों भाईयों से अपील की जाती है कि आगामी वर्ष 2026-27 हेतु जिले के अस्थाई कनेक्शन धारक किसान सोलर पंप स्थापना हेतु पंजीयन करा सकते है एवं योजना का लाभ ले सकते है । पंजीयन करने हेतु किसानों के लिए विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in पर पंजीयन करा सकते है ।

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