राज्य कृषि समाचार (State News)

फसल बीमा होने पर किसान फसल नुकसान की जानकारी तुरन्‍त दें

26 अगस्त 2022, भोपाल: फसल बीमा होने पर किसान फसल नुकसान की जानकारी तुरन्‍त दें – मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने बताया कि प्रदेश  में वर्तमान में लगातार वर्षा से कुछ खेतों में अतिवर्षा से जलभराव व फसल नुकसान हुआ है। जिन किसानों का फसल नुकसान हुआ है और उन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया है वो 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना दे जिससे अतिवर्षा के प्रकरणों में किसानो के खेत पर सर्वे कार्य समय सीमा में किया जा सके।

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कृषक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नं. 1800 233 7115 पर फसल नुकसान की सूचना दे सकता है या क्रॉप इंश्योरेंस (Crop Insurance) नामक एप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर एप पर Continue Without Login अंतर्गत Crop Loss में जाकर मोबाईल नं. की जानकारी एवं ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन उपरांत सीजन, वर्ष, योजना, राज्य, जिला, तहसील, रिवेन्यू सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम, फसल, सर्वे नं. की जानकारी के साथ एप पर सबमिट कर सकते है। सभी किसान अपनी फसल का फसल बीमा होने पर अतिवर्षा से फसल नुकसान की सूचना अवश्य दें और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उठायें।

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