ई-विकास पोर्टल नियम उल्लंघन पर 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
03 अप्रैल 2026, छिन्दवाड़ा: ई-विकास पोर्टल नियम उल्लंघन पर 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित – मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में उर्वरक का शत-प्रतिशत वितरण केवल ई-विकास पोर्टल के माध्यम से किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अन्य किसी भी माध्यम से उर्वरक विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद जिले के कुछ उर्वरक विक्रेताओं द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना ई-प्रणाली के उर्वरकों का विक्रय किया गया। इनमें मेसर्स प्रत्यक्ष एग्रो चौरई, शिवशक्ति कृषि केन्द्र (विकासखण्ड चौरई), राहुल कृषि केन्द्र (विकासखण्ड परासिया), संकल्प रिटेल्स स्टोर्स (विकासखण्ड परासिया), मेसर्स सनोडिया कृषि केन्द्र (चौरई) एवं मेसर्स सूर्यवंशी कृषि केन्द्र (विकासखण्ड मोहखेड) शामिल हैं।
उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन के आदेशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत गठित उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला स्तरीय ई-विकास पोर्टल टीम द्वारा उर्वरकों के वितरण एवं भंडारण की निरंतर समीक्षा की जा रही है। साथ ही, किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
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