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राज्य कृषि समाचार (State News)

नकली एवं घटिया उर्वरक की खरीदी में सावधान रहें किसान

21 मार्च 2024, झाबुआ: नकली एवं घटिया उर्वरक की खरीदी में सावधान रहें किसान – कृषि विभाग ने जिले के किसानों से आग्रह किया है कि जागरूकता का परिचय देकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से बेचने वाले तत्वों से उर्वरक क्रय नहीं करे। किसान ,ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय ऐसे व्यक्तियों की सूचना तत्काल विभाग को अथवा अपने क्षेत्र के सरपंच, सचिव के माध्यम से भी विभाग को दे सकते  हैं। आपके द्वारा दी गई सूचना आपके लिये ही मददगार साबित होगी।              

कृषि विभाग का कहना  है कि किसान, गुणवत्ता युक्त उर्वरक लाइसेंस आदान विक्रेता से ही खरीदें व पक्का बिल अवश्य  लेवें । नकली, घटिया व अमानक स्तर के उर्वरक से सावधान रहें। यदि क्षेत्र में बगैर लाइसेंसी गांव, मोहल्ले में मोटरसाइकिल  या कोई अन्य वाहन से किसानों को प्रलोभन देकर उर्वरक बेचता है,तो तुरन्त नजदीकी कृषि कार्यालय या जिला कार्यालय को सूचना  देवें । विभाग द्वारा किसानों से अपील है कि कृषि आदान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई समस्या/शिकायत होने पर नजदीकी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं  व मैदानी अमलों से भी उचित सलाह ले सकते हैं । कृषकों से यह अनुरोध भी है कि जब भी किसी उर्वरक विक्रेता से उर्वरक  क्रय करे तब वह पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें ।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशन एवं  उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री एन. एस. रावत के मार्गदर्शन में कृषक श्री शान्तु पिता भेरा भाबर निवासी महुडीपाडा तहसील पेटलावद के द्वारा शिकायत की जाने पर उर्वरक निरीक्षक पेटलावद के द्वारा क्षेत्र में बगैर उर्वरक लाइसेंस के उर्वरक बेचने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन पाए जाने पर आरोपी श्री रणवीर सिंह पिता परसराम निवासी सिलोली तहसील मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.) के विरूद्ध  एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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