राज्य कृषि समाचार (State News)

छत्तीसगढ़ : खरीफ फसलों का बीमा होगा 15 जुलाई तक

रायपुर, 26 जून 2021। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2021 के लिए लागू की गई है। योजना के अंतर्गत ॠणी व अऋणी किसानों की खरीफ फसलों का बीमा किया जायेगा। बंटाई पर खेती करने वाले कृषक भी योजना का लाभ ले सकते हैं।

अंतिम तिथि‌‌ ‌ तथा अधिसूचित फसलें

फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। राज्य में खरीफ सीजन के लिए धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) को फसल बीमा के लिये बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है।

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कौन से नुकसान का होगा कवरेज

खरीफ सीजन 2021 में बोइ गई अधिसूचित फसलों में ‘फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेतों में रखे करपा को असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान‘ को योजना में प्रावधानित किया गया है।

फसल बीमा कैसे करें

अधिसूचित फसल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु नियत की गई अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं।

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फसल बीमा हेतु अधिकृत कंपनीया

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आॅफ इंडिया लि. तथा बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया है।

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अधिक जानकारी हेतु संपर्क

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान अथवा बीमा कंपनी से संपर्क किया जा सकता है।

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