राज्य कृषि समाचार (State News)

कोरोना कर्फ्यू के दौरान केला नीलामी चालू रहेगी

21 अप्रैल 2021, बुरहानपुर । कोरोना कर्फ्यू के दौरान केला नीलामी चालू रहेगी – जिले में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए जन सामान्य की सुरक्षा एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 अप्रैल, 2021 की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी किया है। इस दौरान पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त बुरहानपुर जिले में केला नीलामी चालू रखे जाने की छूट दी  गयी है।

कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।

Advertisement
Advertisement

Advertisements
Advertisement5
Advertisement