ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कीटनाशक बिक्री की अधिसूचना जारी
29 नवम्बर 2022, नई दिल्ली: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कीटनाशक बिक्री की अधिसूचना जारी – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा कीटनाशी नियम 1971 में संशोधन हेतु गत वर्ष 29 सितंबर 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निर्धारित अवधि में सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित किए गए थे । प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने कीटनाशी नियम 1971 में संशोधन कर जो नियम बनाए ,जो 24 नवंबर 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात लागू हो गए हैं।
संशोधित नियम के अनुसार लाइसेंस धारक कीटनाशक विक्रेता द्वारा किसानों को कीटनाशकों की घर पहुँच आपूर्ति ई- वाणिज्य इकाई के माध्यम से की जा सकेगी ,लेकिन ऑनलाइन प्लेटफार्म से किसी डीलर को बिक्री नहीं की जा सकेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा किसी डीलर को ऑनलाइन कीटनाशक बेचने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। यदि ऐसी कोई बिक्री होती है तो वह अवैध मानी जाएगी। इस संबंध में विक्रेता को इस अधिनियम और सभी नियमों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। आवश्यक अभिलेख जैसे प्रमाणपत्र , स्टाक रजिस्टर, बिल बुक, बिल फाइल आदि का रखरखाव करना होगा। इसके अलावा ई- वाणिज्य इकाई के माध्यम से उपयोग करने से पहले ई -वाणिज्य इकाई के प्रचालक और अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व है कि वह राज्य से सम्बद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता को भी सत्यापित करने के बाद ही बेचने की अनुमति देगा।
इसके अलावा ई -वाणिज्य इकाई के प्रचालक और अनुज्ञप्तिधारी को 23 जुलाई 2020 द्वारा अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (ई – वाणिज्य )नियम 2020 और अन्य बाद में हुए संशोधनों (यदि कोई हो तो ) का पालन करना होगा,अन्यथा इसके उल्लंघन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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