राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)फसल की खेती (Crop Cultivation)

भारत सरकार ने राज्य प्राधिकारियों से कीटनाशक लेबलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का किया आग्रह

कीटनाशक लेबलिंग पर राजपत्र अधिसूचना को कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है; राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया हैं

08 मार्च 2024, नई दिल्ली: भारत सरकार ने राज्य प्राधिकारियों से कीटनाशक लेबलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का किया आग्रह – भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पौध संरक्षण निदेशक डॉ. रणजीत सिंह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि निदेशकों को भेजे  एक पत्र में, 23 मार्च 2023 की राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 211(ई) में उल्लिखित कीटनाशकों के लिए लेबलिंग आवश्यकताओं को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला है । पत्र में बताया गया है कि सरकार को कीटनाशकों के खुदरा पैक पर क्यूआर कोड लगाने की आवश्यकता का पालन न करने के लिए कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा कीटनाशक डीलरों, वितरकों और बिक्री केंद्रों को बिक्री/जब्ती रोकने के नोटिस जारी करने के संबंध में जानकारी मिली  हैं।

राजपत्र अधिसूचना, जो कीटनाशक नियम, 1971 के नियम 19 के तहत कीटनाशकों के खुदरा पैक पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य है। यह अनिवार्यत: निर्दिष्ट समयसीमा के साथ दी गई थी  जिसमें कहा गया था कि संशोधित नियमों के प्रारंभ होने की तारीख या इसकी समाप्ति तिथि से दो साल के बाद, जो भी पहले हो, कीटनाशक या उनके पैकेज जिन पर ऐसे लेबल या पत्रक जो नियमों के अनुरूप नहीं होंगे  बिक्री या  प्रदर्शन  या स्टॉक नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, राजपत्र अधिसूचना और उससे संबंधित मामलों को एक रिट याचिका (डब्ल्यू पी (सी) 11125/2023) के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में चुनौती दी गई है। कीटनाशक उद्योग ने  इन निर्देशों  के अनुपालन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में चिंता जताई है।

Advertisement
Advertisement

चूंकि मामला न्यायाधीन है, इसलिए भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों से 23 मार्च 2023 की राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 211(ई) में उल्लिखित समय-सीमा और निर्दिष्ट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पर्याप्त अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

कीटनाशक लेबलिंग प्रावधानों में संशोधन करने का सरकार का उद्देश्य कीटनाशकों की बिक्री और वितरण में पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता को बढ़ाना था। खुदरा पैक पर क्यूआर कोड शामिल करने से उपभोक्ताओं और अधिकारियों को उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जिसमें इसकी संरचना, उपयोग निर्देश और सुरक्षा सावधानियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा करते हुए कीटनाशकों का उचित और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना है।

Advertisement8
Advertisement

कानूनी चुनौती का परिणाम लेबलिंग आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के संबंध में भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करेगा। तब तक, भारत सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अनुपालन निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा करती है।

Advertisement8
Advertisement

(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्रामव्हाट्सएप्प)

Advertisements
Advertisement5
Advertisement