एमरॉन एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अमानक उर्वरक विक्रय, एफ.आई.आर. दर्ज
20 सितम्बर 2025, नर्मदापुरम: एमरॉन एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अमानक उर्वरक विक्रय, एफ.आई.आर. दर्ज – कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार जिले में अमानक खाद एवं उर्वरकों के विक्रय पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत सिवनी मालवा स्थित राजपूत कृषि सेवा केंद्र के प्रोपराइटर हुकुम सिंह राजपूत के विरुद्ध अमानक उर्वरक के भंडारण और विक्रय करने पर पुलिस थाना सिवनी मालवा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उर्वरक निरीक्षक डॉ. राजीव यादव द्वारा किए गए निरीक्षण में प्रतिष्ठान पर जिंक सल्फेट 33% (निर्माता कंपनी–एमरॉन एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड) का नमूना लिया गया। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में पाया गया कि उक्त उर्वरक में जिंक 0% एवं सल्फर 0% है, जबकि पैकेट पर जिंक 33% व सल्फर 15% अंकित था।
निर्माता कंपनी ने उप संचालक कृषि को स्पष्ट किया कि पिछले 2–3 वर्षों से उन्होंने जिंक सल्फेट 33% का न तो उत्पादन किया है और न ही मध्यप्रदेश में विक्रय किया है। इस पर शेष स्टॉक के भंडारण, क्रय-विक्रय एवं परिवहन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया। सुनवाई के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस थाना सिवनी मालवा में एफ.आई.आर. पंजीबद्ध की।
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