राज्य कृषि समाचार (State News)

खरगोन: गेहूं की पराली जलाने पर दो कृषकों पर 15 हजार का अर्थदंड

25 मार्च 2026, खरगोन: खरगोन: गेहूं की पराली जलाने पर दो कृषकों पर 15 हजार का अर्थदंड – तहसीलदार खरगोन नगर द्वारा बताया गया कि ग्राम दामखेड़ा स्थित खसरा नंबर 14/2 (रकबा 12.071 हेक्टेयर) एवं खसरा नंबर 54/1/2 (रकबा 1.813 हेक्टेयर) की भूमि पर 17 मार्च 2026 को गेहूं की पराली जलाने की घटना सामने आई है। संबंधित भूमि कृषक बालकृष्ण पिता पुरुषोत्तम महाजन एवं सुनिता पति राजेन्द्र महाजन के स्वामित्व की है।

कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के आदेश अनुसार भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत गेहूं की पराली जलाना प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध वायु प्रदूषण एवं आगजनी की संभावित दुर्घटनाओं से आमजन के स्वास्थ्य व जानमाल की सुरक्षा तथा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के नोटिफिकेशन के प्रावधानों के अनुसार फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। नियमानुसार 5 एकड़ से अधिक भूमि होने की स्थिति में 15,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा निर्धारित है। उक्त आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप संबंधित दोनों कृषकों पर संयुक्त रूप से 15,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। प्रशासन ने कृषकों से अपील की है कि वे फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाएं एवं पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।

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