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कृषि को लाभ का धंधा बनाने की कार्य योजना पर अमल किया जाए : कमिश्नर

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उपसंचालक उद्यानिकी एवं जिला मत्स्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश

होशंगाबाद। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव ने कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, सहकारिता विभाग, पशु पालन विभाग एवं जिला मत्स्य विभाग की योजनाओं की संभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जिला उद्यानिकी विभाग, सहकारिता विभाग एवं मत्स्य विभाग सहित पशु पालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कृषि को लाभ का धंधा बनाने की कार्ययोजना पर अमल करें। कमिश्नर ने कहा कि पूर्व में बनाई गई कार्य योजना पर – अमल किया जाए। हर विकासखण्ड के 2-2 ग्रामों का चयन किया जाए। वहां कृषि विभाग उन्नत खेती एवं जैविक खेती के तरीके से किसानों को अवगत कराए। कमिश्नर ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर उपसंचालक उद्यानिकी बैतूल श्रीमती आशा उपवंशी एवं हरदा, होशंगाबाद, बैतूल के जिला मत्स्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।
होशंगाबाद में भावांतर में चना फसल के 153 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। हरदा में 803 एवं बैतूल में 337 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। मसूर में होशंगाबाद से एक किसान ने, सरसों में हरदा से 5 एवं बैतूल से 13 किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं भावांतर भुगतान योजना में होशंगाबाद में 29 हजार 267 किसानों को 70.37 करोड़, हरदा में 25 हजार 967 किसानों को 84.63 करोड़ एवं बैतूल में 13 हजार 929 किसानों को 14.59 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है।
कमिश्नर ने अमानक खाद, बीज एवं कीटनाशक के नमूनों पर हुई कार्यवाही की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया कि होशंगाबाद में अमानक खाद एवं बीज पर 22 संस्थाओं को नोटिस दिया गया तथा 22 संस्थाओं के विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा 9 संस्थाओं के लाइसेंस निरस्त किए गए। कमिश्नर ने सभी उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया कि वे अमानक खाद, बीज एवं कीटनाशकों का वितरण करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। सभी संस्थाओं के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायें। सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायतों मे उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए आवेदन कम संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। कमिश्नर ने सहकारिता विभाग के द्वारा धारा 84 एवं धारा 58 के तहत प्रकरण दर्ज करने एवं प्रकरणों में सुनवाई की धीमी गति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को हिदायत दी कि वे धारा 58 के केसों में सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण करेंगे तथा इसके अंतर्गत कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रखेंगे। कृषि उपज मंडी में हमालों एवं तुलावटियों को लाभान्वित करने में हरदा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कमिश्नर ने सराहना की। बताया गया कि भावांतर योजना में बैंक की कुछ त्रुटियों की वजह से 200 किसानों के खातों में भावांतर की राशि जमा नहीं हो पाई है। इन त्रुटियों को प्राथमिकता से दूर किया जा रहा है।

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