(विशेष प्रतिनिधि)
भोपाल। म.प्र. शासन ने रबी 2017-18 के लिये प्रमाणित बीजों की उपार्जन, विक्रय एवं अनुदान की दरें निर्धारित कर दी हैं। यह निर्णय कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गत दिनों हुई बीज दर निर्धारण समिति की बैठक में लिया गया। निर्णय के मुताबिक इस वर्ष गेहूं की 10 वर्ष तक अवधि की समस्त किस्मों पर तथा अन्य दलहनी एवं तिलहनी फसलों की 15 वर्ष तक अवधि की समस्त किस्मों पर अनुदान दिया जाएगा। इस वर्ष गेहूं बीज की दर कम की गई है साथ ही अनुदान में भी कमी आयी है। चने बीज की दर में कमी हुई है और अनुदान बढ़ाया गया है इससे दलहनी फसलों की ओर किसानों का रुझान बढऩे की संभावना है। सरकार ने इस वर्ष सभी फसल बीजों की दर में कमी की है। |
- 10 और 15 वर्ष से अधिक फसल किस्मों पर अनुदान नहीं मिलेगा
- अनुदान किसान के खाते में सीधे जमा होगा
- संस्थाएं प्रमाणित बीज का 30 प्रतिशत नगद में विक्रय कर सकेंगी
- विभिन्न योजनाओं से किसानों को मिलेगा अनुदान
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इसी प्रकार चने का बीज 7500 रु. क्विंटल मिलेगा, जिस पर 2500 रु. प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। जबकि गत वर्ष चने का बीज 8400 रु. प्रति क्विंटल मिला था और 1600 रु. प्रति क्विंटल अनुदान दिया गया था। इस वर्ष मटर बीज पर 200 रु. प्रति क्विंटल एवं जौ पर 100 रु. प्रति क्विं. अनुदान दिया जाएगा। गत वर्ष जौ पर अनुदान नहीं दिया गया था। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं नेशनल मिशन ऑन आईलसीड एवं आईलपाम योजना से वितरण अनुदान देय होगा जो अलग-अलग फसल किस्मों पर अलग-अलग होगा। राज्य शासन ने निर्देश दिए कि सहकारी संस्थाएं किसानों को जो नगद बीज प्रदाय करेंगी उसका इंद्राज किसानों की बही खाता या ऋण पुस्तिका में करना अनिवार्य होगा। संस्थाएं उपलब्ध प्रमाणित बीज का 30 फीसदी नगद में विक्रय कर सकेंगी। किसानों को निगम एवं संस्थाओं द्वारा वितरण किए जाने वाले बीज पर अनुदान का भुगतान सीधे खाते में किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक रबी 2017-18 में किसान को गेहूं बीज 3300 रु. क्विंटल मिलेगा, जबकि वर्ष 2016-17 में इसकी कीमत 3870 रु. क्विंटल थी। हालांकि गत वर्ष गेहूं बीज पर 1000 रु. प्रति क्विंटल किसानों को अनुदान दिया गया था जिसे इस वर्ष घटाकर 500 रु. प्रति क्विंटल किया गया है। इसी प्रकार गेहूं बीज की उपार्जन दर 2200 रु. प्रति क्विंटल तय की गई है। |
रबी बीजों की उपार्जन, विक्रय दर एवं अनुदान (इकाई- रुपए प्रति क्विं.) |
फसल |
कृषकों के लिए उपार्जन दरें (बोनस सहित) |
संस्था की सकल विक्रय दर |
अनुदान की दर जो सीधे कृषकों के खाते में जमा होगी |
कृषकों के लिए प्रभावी दरे |
गेहूं बोनी जाति (10 वर्ष से अधिक अवधि) |
1800/- |
3000/- |
– |
3000/- |
चना (15 वर्ष तक) |
6000/- |
7500/- |
2500/- |
5000/- |
चना (15 वर्ष से अधिक) |
6000/- |
7500/- |
– |
7500/- |
चना काबुली (15 वर्ष से तक) |
6400/- |
8000/- |
2500/- |
5500/- |
चना काबुली (15 वर्ष से अधिक) |
6000/- |
7500/- |
– |
7500/- |
मटर (15 वर्ष तक) |
2700/- |
4000/- |
200/- |
3800/- |
मटर (15 वर्ष से अधिक) |
2600/- |
3800/- |
– |
3800/- |
मटर अर्किल |
3500/- |
5000/- |
– |
5000/- |
मसूर (15 वर्ष तक) |
4500/- |
6000/- |
2500/- |
3500/- |
मसूर (15 वर्ष से अधिक) |
4400/- |
5800/- |
– |
5800/- |
सरसों (15 वर्ष तक) |
4000/- |
6000/- |
2500/- |
3500/- |
सरसों (15 वर्ष से अधिक) |
3900/- |
5800/- |
– |
5800/- |
अलसी (15 वर्ष तक) |
5000/- |
6300/- |
2500/- |
3800/- |
अलसी (15 वर्ष से अधिक) |
4500/- |
6000/- |
– |
6000/- |
जौ (15 वर्ष तक) |
1500/- |
2800/- |
100/- |
2700/- |
जौ (15 वर्ष से अधिक) |
1400/- |
2800/- |
– |
2800/- |
मूंग ग्रीष्मकालीन (15 वर्ष तक) |
5600/- |
7000/- |
2500/- |
4500/- |
मूंग ग्रीष्मकालीन (15 वर्ष से अधिक) |
5500/- |
7000/- |
– |
7000/- |