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5 हार्सपावर तक के अजा, अजजा किसानों को मिलेगी बिजली फ्री

उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की विद्युत सब्सिडी मिलेगी

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिनों मंत्रि-परिषद की बैठक में म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये लागू की गई विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ रूपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। सब्सिडी राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा संबंधित विद्युत कंपनियों को किया जायेगा। सब्सिडी देने के इस निर्णय से सर्वाधिक रूपये 8400 करोड़ का लाभ प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये इस निर्णय के बाद 30 यूनिट तक की मासिक बिजली खपत वाले एक सौ वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट रूपये 1.10 तथा 50 यूनिट तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जायेगी। स्थाई संयोजन वाले फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं को प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष 1400 रूपये की दर से विद्युत बिल देना होगा। शेष राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी से की जायेगी। इसी तरह, एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पावर तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की जायेगी। अस्थाई संयोजन वाले कृषि उपभोक्ताओं को एक रूपये पिचहत्तर पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जायेगी। स्थाई तथा अस्थाई श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के फिक्स मासिक चार्ज एवं एफसीए (ईंधन लागत समायोजन) का पूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और इसकी एवज में सब्सिडी जारी रहेगी।
मंत्रि-परिषद ने नगर पालिका एवं नगर पंचायत की निम्न दाब सड़क बत्ती योजनाओं के लिये नियत प्रभार पर राज्य सरकार द्वारा 95 रूपये प्रति किलो वाट प्रतिमाह की दर से सब्सिडी देने का निर्णय लिया। उच्च दाव उदवहन एवं समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट दी जायेगी। प्रति यूनिट रूपये 1.90 की सब्सिडी भी ऊर्जा प्रभार में दी जायेगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एकल बत्ती उपभोक्ताओं से प्रतिमाह 25 यूनिट तक विद्युत प्रभार नहीं लिया जायेगा। पच्चीस हार्स पावर तक के पावरलूम उपभोक्ताओं को रूपये 1.25 प्रति यूनिट की सब्सिडी ऊर्जा प्रभार में दी जायेगी।

बिजली सब्सिडी का लाभ

  • 30 यूनिट तक की मासिक खपत – 1.10 रुपये प्रति यूनिट।
  • 50 यूनिट तक की मासिक खपत – 20 पैसे प्रति यूनिट अनुदान।
  • स्थाई संयोजन वाले किसानों को प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष 1400 की दर।
  • अस्थाई संयोजन वाले किसानों को – 1.75 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी।
  • निम्न दाब सड़क बत्ती योजना के लिये- 95 रु. प्रति किलोवाट प्रतिमाह सब्सिडी।
  • उच्च दाब उद्वहन, समूह सिंचाई उपभोक्ता को- प्रति यूनिट 1.90 रु. की सब्सिडी।
  • गरीबी रेखा के नीचे वाले अनु.जाति, जनजाति के उपभोक्ताओं को – 25 यूनिट तक विद्युत प्रभार नहीं।
  • 25 हार्स पावर तक के उपभोक्ताओं को 1.25 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी।
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