Editorial (संपादकीय)

भण्डार गृह बनाने के लिये किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान

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इंदौर। राज्य शासन के निर्देशानुसार कृषकों को प्याज की खेती के मुनाफे के लिये प्याज भण्डार गृह बनाने की योजना प्रस्तावित है, ताकि प्याज की खेती के उचित दाम मिल सकें। चूंकि प्याज भण्डार गृह निर्मित नहीं होने के कारण कृषकों को प्याज सस्ती दरों पर विक्रय करना पड़ता है, यदि कृषकों द्वारा प्याज भण्डार गृहों के निर्माण कर लेंगे तो प्याज को भण्डार कर अच्छी दरें प्राप्त होने पर कृषक उस भण्डारित प्याज के अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं।
उप संचालक उद्यान श्री डी.आर.जाटव ने कृषकों से अनुरोध किया है कि प्याज भण्डार गृह निर्माण के लिये विभाग की तरफ से 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। 50 मेट्रिक टन प्याज भण्डार गृह की लागत 3 लाख 50 हजार तथा अनुदान 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 75 हजार रूपये देय है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये उद्यान विभाग का पोर्टल www.mphorticulture.gov.in एवं एम.पी.स्टेट एग्रो की वेबसाइट www.mpstateagro.nic.in  पर पंजीकरण करवाने के लिये कियोस्क सेंटर पर भू-माप पुस्तिका (पावती), बैंक पास बुक, आधार कार्ड या वोटर आई.डी. कार्ड, हितग्राही का फोटो साथ में अवश्य ले जावें, ऑनलाइन पंजीयन किसी भी ऑन लाइन कियोस्क सेंटर पर कराया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिये विकासखंड अधिकारी इंदौर श्री एच.एल.तोमर मोबाइल नम्बर 94259-47983, सांवेर प्रभारी श्री एस.एस.शक्तावत मोबाइल नम्बर 98264-09419, देपालपुर प्रभारी श्री वासुदेव नागर मोबाइल नम्बर 99930-56357 एवं अम्बेडकर नगर (महू) प्रभारी श्री योगेन्द्र सोनोने मोबाइल नम्बर 99269-32723 से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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