Animal Husbandry (पशुपालन)

पशुपालक भी कराएं पशुओं का बीमा

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बालाघाट। कृषि कार्यों एवं दुग्ध उत्पादन में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पशुओं की बीमारी या दुर्घटना में मृत्यु हो जाये तो पशु पालक का भारी नुकसान हो जाता है।

पशु पालकों को ऐसी स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए शासन द्वारा पशु बीमा योजना 2015 लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान एवं कोई भी पशु पालक अपने पालतु पशुओं का एक वर्ष की अवधि के लिए 10 हजार रु. से 70 हजार रु. तक का बीमा करा सकते हंै।

पशु चिकित्सालय किरनापुर के वेटनरी सर्जन डॉ. मेश्राम ने इस संबंध में बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। योजनांतर्गत गाय, भैंस, बैल, बोदा, गधा, घोड़ा, खच्चर, बकरा-बकरी आदि पशुओं का बीमा कराया जा सकता है। एक हितग्राही के अधिकतम 05 बड़े पशुओं या 50 बकरियों का बीमा अनुदान पर किया जावेगा।

अधिकतम बीमाधन 70 हजार रूपए प्रति पशु होगा। देय प्रिमियम मे ए.पी.एल. हितग्राही को 50 एवं बी.पी.एल.,एस.सी. एवं एस. टी. वर्ग के हितग्राही को 70 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा। लागू सर्विस टेक्स प्रीमियम राशि पर हितग्राही द्वारा देय होगा।

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