State News (राज्य कृषि समाचार)

कृषि पंपों के लिए विद्युत कंपनियों को मिलेगी अतिरिक्त सब्सिडी

Share

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2017-18 के लिए बिजली टैरिफ की नई दरें घोषित की हैं। प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों द्वारा रूपये 32 हजार 073 करोड़ की राजस्व आवश्यकता हेतु याचिका दायर की गई थी एवं टैरिफ के माध्यम से रूपये 4400 करोड़ की मांग की गई थी।
पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के अमीटरीकृत कनेक्शनों हेतु टैरिफ में पृथक श्रेणी बनाई गई है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे अमीटरीकृत कनेक्शन, जिनका संयोजित भार 200 वॉट है, को रूपये 345 का देयक प्रतिमाह जारी हो रहा था, जो अब नई श्रेणी बनने पर रूपये 200 प्रतिमाह हो जायेगा। इसी प्रकार ग्रामीण अमीटरीकृत 200 से 300 वॉट तक के कनेक्शन को भी रूपये 345 प्रतिमाह के स्थान पर केवल रूपये 300 प्रतिमाह का भुगतान करना होगा।
टैरिफ आदेश में कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कृषि दरों का कोई अतिरिक्त भार किसानों पर न पड़े। फ्लैट रेट योजना जारी रखने के लिये पंप उपभोक्ताओं को पूर्ववत रू. 1400 प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष का भुगतान ही करना होगा। कृषि पम्पों के लिए विद्युत दरों में नियामक आयोग का वृद्धि का कोई भार किसानों पर नहीं पड़ेगा।
वर्तमान में राज्य शासन किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के विरूद्ध विद्युत वितरण कंपनियों को लगभग 7500 करोड़ रूपये की सब्सिडी दे रहा है। नये टैरिफ आदेश में कृषि पम्पों के लिए 13 प्रतिशत की टैरिफ वृद्धि के विरूद्ध लगभग 950 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सब्सिडी राज्य शासन विद्युत कंपनियों को प्रदान करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का कृषि सब्सिडी भार बढ़कर वर्ष में लगभग 8500 करोड़ रूपये हो जायेगा।
प्रदेश में 30 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 38 लाख है। 31 यूनिट से 50 यूनिट तक के खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 10 लाख है। नियामक आयोग ने इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में 6.9 प्रतिशत वृद्धि की है। परन्तु राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अतिरिक्त अनुदान देकर इन 48 लाख उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पडऩे दिया जाये। इस प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 50 यूनिट तक बिजली का भुगतान करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी । 50 यूनिट से 300 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं पर 7 से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। 301 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 5 लाख है पर लगभग 3 प्रतिशत का अतिरिक्त भार आयेगा।

Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *