समर्थन मूल्य केन्द्रों पर किसानों को समुचित सुविधा उपलब्ध करवाई जाये : श्री सिंह
बड़वानी । जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी हेतु बनाये गये समस्त 22 केन्द्रों पर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं को हर-हाल में सुनिश्चित किया जाये। जिन खरीदी केन्द्रों पर किसानों से खरीदी का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है वहॉ पर भी व्यक्तिगत प्रयास कर खरीदी प्रारंभ करवाई जाये। अगर किसी खरीदी केन्द्र के बारे में यह शिकायत प्राप्त होती है कि वहॉ पर किसानों से दुव्र्यवहार किया गया है या मानक स्तर का गेहूँ होने के बाद भी खरीदी नहीं की गई तो ऐसे केन्द्रों को तत्काल बंद करवां दिया जायेगा। साथ ही जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरूद्ध भी कठौर कार्यवाही की जायेगी। कलेक्ट्रेट सभागृह बड़वानी में आयोजित बैठक में खाद्य, पीएचई, विद्युत, कृषि, स्वास्थ्य, जलाभिषेक कार्यो की समीक्षा करते हुये उक्त निर्देश कलेक्टर श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा दिये गये।
बैठक में कलेक्टर द्वारा दिये गये अन्य आदेश
1. खेतिया में बनाये गये समर्थन मूल्य केन्द्र को भी तत्काल प्रारंभ करवाया जाये। साथ ही सुनिश्चित किया जाये कि दूसरे राज्य का गेहूँ न तुलने पाये।
2. जिले के समस्त 22 खरीदी केन्द्रों पर छलना एवं गेहूँ सुखाने की व्यवस्था की जाये। जिससे अज्ञानतावश लाये गये अमानक गेहूँ को किसान बंधु छानकर व सुखाकर उसे मानक स्तर का बनाकर सहजता से बेच सके।
3. मण्डी एवं खरीदी केन्द्रों पर अनावश्यक छुट्टियां न रखी जाये, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने व उचित मूल्य प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
4. मण्डियों में सुनिश्चित किया जाये की समर्थन मूल्य से किसी भी स्थिति में गेहूँ नीचे न बिकने पाये।
5. विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित समय अनुसार विद्युत आपूर्ति हो रही है यह सुनिश्चित किया जाये। यदि विद्युत सप्लाय में किसी प्रकार का अवरोध आता है तो समय रहते इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को दिया जाये।
6. जिस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या आये यदि उस क्षेत्र में कोई प्रायवेट जल संरचना ऐसी है जिससे पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकता है तो ऐसी जल संरचनाओं का तुरन्त अधिग्रहण करवाया जाये।
7. कृषि विभाग किसानों को अग्रिम खाद्य-बीज भण्डारण योजना की समुचित जानकारी दिलवाये जिससे किसान बन्धु इस योजना का लाभ उठा सके।
8. कृषि विभाग नियमित रूप से खाद्य-बीज विक्रेताओ की दुकानों से सेम्पल लेकर जांच करवाएं। जांच में जिस दुकान का सेम्पल फेल होता है। इसका लाइसेंस निरस्त करें।