राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना का लाभ लें
भोपाल। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना मार्च 2015 से प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस के नाम से आरंभ की गई इस केन्द्र प्रवर्तित योजना में जिले के समस्त पशुपालक भागीदार हो सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना अन्तर्गत प्रत्येक पशुपालक को गौवंशीय, भैंस वंशीय, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी, सुकर एवं खरगोश को बीमित करने की पात्रता है। प्रत्येक हितग्राही 5 बड़े पशु तक अथवा 50 छोटे पशु भेड़, बकरी, सुकर एवं खरगोश तक बीमा करवा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे पशु पालकों को बीमा प्रीमियम का 70 प्रतिशत तथा अन्य पशुपालक को बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत की अनुदान की पात्रता है।