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मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

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  1. योजना के तहत कृषक को अधिकतम 2 हैक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है, जिसकी न्यूनतम सीमा 0.25 हैक्टर हैं। कृषक को अधिकतम 2 हैक्टर की सीमा तक खरीफ, रबी एवं जायद में अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा।
  2. योजनांतर्गत निर्धारित सीमा में उन्नत/ संकर बीज की अनुदान राशि पात्रता अनुसार देय होगी।
  3. कृषक को नवीन भूमि/ खाद्यान्न फसलों के स्थान पर मसाला फसल लेने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

अनुदान की पात्रता

  1. सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को उन्नत/ संकर सब्जी उत्पादन पर आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 12500 रुपये प्रति हेक्टर जो भी कम होगा, अनुदान देय होगा।
  2. कंद वाली व्यवसायिक फसलें जैसे- हल्दी, अदरक, लहसुन फसल उत्पादन हेतु अधिकतम 25000 रुपये अनुदान देय होगा।
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