नेशनल मिशन ऑन आइल सीड एंड आइल पॉम (एनएमओपी)
राष्ट्रीय तिलहन मिशन, वर्ष 2014-15 से भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। इसका उद्देश्य तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
सहायता का स्वरूप
क्र. घटक सहायता की दरें
बीज उत्पादन
1. प्रजनक बीज खरीदी ब्रीडर बीज आईसीएआर/एसएयू आदि से राज्य बीज संस्था द्वारा सहकारी समिति एवं कृषि विभाग के बीज पूर्ण निर्धारित मूल्य में खरीदने का प्रावधान है ।
2. आधार बीज उत्पादन 10 वर्षो के दौरान की प्रचलित सभी प्रजाति/हाईबिड के लिए
3. प्रमाणित बीज उत्पादन रू. 1000/- क्विंटल. एवं 5 वर्षो तक की प्रचलित प्रजाति/हाइब्रिड के लिये रू. 100/- क्विंटल
4. प्रमाणित बीज वितरण 50 प्रतिशत या निर्धारित मूल्य रू. 1200/- क्विंटल तिलहन हेतु
5. लक्षित विशेष प्रजाति बीज उत्पादन में 75 प्रतिशत मूल्य एनएससी/ का बीज उत्पादन एसएफसीआई/ राज्य संस्थाएं/ आईसीएआर/ एसएयूएस एवं केव्हीके हेतु जो कि 5 वर्षो से पुरानी प्रजातियों के लिये है।
उत्पादन आदान
1. पौध संरक्षण यंत्र नेपसेक/फुट आपरेटेड स्प्रेयर एवं इकोफेन्डली लाईट ट्रेप मूल्य का
2. हस्त चलित 40 प्रतिशत एवं अधिकतम सीमा राशि रू. 600/- प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघुसीमांत कृषकों/महिलाओं के लिये अधिकतम सीमा राशि रू. 800/- प्रति यंत्र)
सीड ट्रीटमेंट ड्रम 20 कि.ग्रा. एवं 40 कि.ग्रा. हेतु 50 प्रतिशत एवं अधिकतम सीमा राशि रू. 1750/- एवं 2000/- प्रति यंत्र
शक्ति चलित नेपसेक एवं ताईवान पावर स्प्रेयर क्षमता 16 लीटर से ऊपर मूल्य का 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा राशि रू. 3000 प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/ लघु/सीमान्त कृषकों/ महिलाओं के लिये अधिकतम सीमा राशि रू. 3800/- प्रति यंत्र) नेपसेक एवं ताईवान पावर स्प्रेयर क्षमता 16 लीटर से ऊपर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा राशि रू. 8000 प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति/ अनु.जनजाति/लघु/सीमान्त कृषकों/ महिलाओं के लिये अधिकतम सीमा राशि रू. 10,000/- प्रति यंत्र)
2. पौध संरक्षण रसायन मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 500 प्रति हेक्टेयर पौध संरक्षण रसायन आवश्यकता के आधार पर कीटनाशक फफूंद नाशक नींदा नाशक बायोपेस्टीसाईड्स, बायोएजेंट्स, सूक्ष्म तत्व एवं बायोफर्टीलाईजर्स आदि।
3. जिप्सम/पायराईट/ लाईमिंग/ मूल्य का 50 प्रतिशत सामग्री एवं वाहन भाड़ा अधिकतम राशि रू. डोलोमाइट/एसएसपी आदि 750 प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो
का वितरण
4. न्यूक्लीयर पॉली हाईड्रोसिस मूल्य का 50 प्रतिशत राशि रू. 500/- प्रति हेक्टेयर
वायरस (एन.पी.वी.)
5. राईजोबियम कल्चर/पी.एस.बी./ मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा राशि रू. 300/- प्रति जेड.एस.वी./एजेटोबेक्टर/ हेक्टयेर चूर्ण, कण एवं तरल रूप में दिया जाना है ।
माइक्रोराईजा आदि का वितरण
6. उन्नत कृषि यंत्र की पूर्ति बैल चलित मूल्य का 40 प्रतिशत राशि रू. 8000/- प्रति यंत्र हस्त चलित (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अ.जा./ अजजा/लघु/सीमान्त कृषकों/ महिला के लिये अधिकतम सीमा राशि रू 10.000/- प्रति यंत्र)
ट्रैक्टर चलित रोटावेटर/सीडड्रिल/ जीरो टिल सीडड्रिल/मल्टीक्रॉप प्लान्टर/ जीरो टिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर/ रिज फरो प्लान्टर/ रेज्डबेड शक्ति चलित प्लान्टर/ पावरटिलर वीडर/ ग्राउण्डनट डिग्लर मूल्य का 40 प्रतिशत, सीमा राशि रू. 50000/- प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अ.जा./अजजा /लघु/सीमान्त कृषकों/ महिलाओं के लिये अधिकतम सीमा राशि रू 63000/- प्रति यंत्र)
6. स्प्रिंक्लर सेट का वितरण 19,600 यूनिट कास्ट अनुसार लघु सीमांत कृषकों को 35 प्रतिशत एवं अन्य को 25 प्रतिशत जो कि नॉन डी.पी.ए.पी./डी.डी.पी. क्षेत्र के लिये ।19,600 यूनिट कास्ट के लिये लघु सीमांत कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य को 35 प्रतिशत डी.पी.ए.पी./डी.डी.पी. क्षेत्र के लिये।
7. पाईप लाईन मूल्य का 50 प्रतिशत राशि रू. 25 प्रति मीटर अधिकतम सीमा 600 मीटर लम्बाई एवं मूल्य राशि रू. 15000/- प्रति कृषक इसमें सभी तरह के पाईप जैसे पीवीसी, एचपीवीबी आदि
8. सीड स्टोरेज बीन्स मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 2000/- प्रति बीन क्षमता 20 क्विन्टल एवं अधिकतम राशि रू. 1000/- प्रति बीन क्षमता 10 क्विन्टल के लिये ।
9. ब्लॉक प्रदर्शन प्रत्येक तिलहनी फसल की अधिकतम सीमा 1 हेक्टेयर प्रति प्रदर्शन मूल्य का 50 प्रतिशत आदान सामग्री अधिकतम राशि निम्नानुसार है।
मूंगफली-7500, सोयाबीन-4500
राई/सरसों -3000, रामतिल-3000, तिल-3000