जीएम सरसों की बिक्री शुरू करने पर रोक
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरसों की जीन संवर्धित (जीएम) किस्म की व्यावसायिक बिक्री शुरू करने पर 17 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस याचिका में कहा गया था कि जीएम सरसों से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकते हैं। यह याचिका एक दिन पहले ही अरूणा रॉड्रिग्स ने दायर की थी। इसमें धारा सरसों हाइब्रिड डीएमएच 11 बीज जैसी हर्बीसाइड टॉलरेंट फसलों के खेतों में परीक्षण और व्यावसायिक बिक्री को स्थगित करने की मांग की गई थी।
हालांकि धारा सरसों हाइब्रिड डीएमएच 11 बीज को पर्यावरण मंत्रालय की तकनीकी समिति मानव उपयोग और पर्यावरण के लिये सुरक्षित बता चुकी है।