किसान खेतों में नरवाई न जलायें
टीकमगढ़। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री बी.एन. सिंह द्वारा जिले के समस्त किसानों को सूचित किया गया है कि रबी 2014-15 में उगाई गेहूं की फसल के अवशेष (नरवाई) को न जलाने हेतु राज्य शासन ने भी रोक लगा रखी है। उन्होंने बताया कि यदि कोई नरवाई जलाता हुआ पाया गया तो उसे दोषी माना जाकर उस पर विधि दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिले में किसान स्ट्रा रीपर यंत्र की सहायता से भूसा बनाकर अपने मवेशियों के भरण-पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा नरवाई जलाने से भूमि की उर्वराशक्ति भी क्षीण होती है, धरती बंजर होती है, मृदा सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते और मृदा में कार्बनिक पदार्थ, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जिससे कृषकों को परोक्ष रूप में अत्याधिक नुकसान होता है तथा पशुधन के भरण-पोषण की समस्या होती है और फिर कृषक ग्रीष्मकालीन फसलें भी नही बो पाते हैं। इस प्रकार कई तरह के नुकसान एवं कानूनी कार्यवाही से बचने हेतु किसान नरवाई न जलायें।