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किसानों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू

इन्दौर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये शासन द्वारा खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं आग, बिजली, तुफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बाढ़, जल भराव, भू-स्खलन, सूखा, कीट/बीमारियों इत्यादि से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
इसी प्रकार बीमित की गई फसल की खराब मौसम के कारण बुआई/रोपाई न कर पाने पर बीमा मूल्य राशि का 25 प्रतिशत तक सीधे किसान के खाते में जमा करने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। इसके साथ ही यदि फसल कटाई के बाद खेत में पड़ी हुई फसल को 14 दिन के भीतर चक्रवात और बेमौसम बरसात से नुकसान होने पर खेतवार आकलन करके भुगतान करने का नियम बनाया गया है।
किसानों के लिये खरीफ फसलों के लिये बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिये 1.5 प्रतिशत एवं नगदी व वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिये 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। कृषक के लिये बीमा कराने के लिये भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी द्वारा बुआई प्रमाण पत्र, पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव फार्म एवं पहचान पत्र (इलेक्शन फोटो आई.डी./ आधार कार्ड/राशन कार्ड या पेन कार्ड) आवश्यक होंगे।
ऋणी कृषकों के लिये बीमा अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक है। ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि समान होगी। खरीफ 2016 के लिये ऋणी कृषकों के लिये स्वीकृत ऋण राशि एवं अऋणी कृषकों के प्रस्ताव पत्र बैंक में जमा करने के लिये तिथि एक मई से 16 अगस्त निर्धारित की गई है।

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